Ration Card Rule: सरकार ने जारी किया राशन कार्ड का नया नियम, तुरंत करें सरेंडर वरना होगी वसूली
राशन कार्डधारियों से यूपी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है. सरकार ने पहले राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 19 मई निर्धारित की थी, जिसे अब 24 मई तक बढ़ा दिया गया है. साथ ही सरकार ने स्टंडर्ड भी जारी कर दिया है, जिसके आधार पर तय हो सके कौन पात्र है और कौन अपात्र.
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अपात्र राशन कार्डधारियों (Ineligible Ration Card Holders) पर कार्रवाई की तैयारी हो गई है. इन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर (Ration Card Surrender in UP) करने को कहा गया है. सरकार ने इसकी पात्रता भी जारी कर दी है. इसके तहत राशन कार्ड सरेंडर के लिए मानक तय कर दिए गए हैं. बताया जा रहा है अब तक 8 लाख अपात्र कार्ड को निरस्त किया जा चुका है.
राशन कार्ड की पात्रता के नियम
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य.
- परिवार का संचालन करने वाली मुखिया एक महिला हो.
- परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो.
- अगर पुरुष मुखिया है तो जो असाध्य रोग से ग्रसित हो या जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और परिवार चला रहा हो और पारिवारिक मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो.
- घर की महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
- वैसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो
इन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर
- जिनके पास चार पहिया गाड़ी होगी, उनके राशन कार्ड सरेंडर करना होगा.
- चार पहिया गाड़ी में कार से लेकर ट्रैक्टर तक शामिल किया गया है.
- राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं हो.
- सरकारी कर्मचारी को कार्ड सरेंडर करना होगा.
- आयकर के दायरे में आने वालों को भी कार्ड सरेंडर करना होगा.
- पक्का मकान, घरों में एसी और 5 किलोवॉट या इससे अधिक क्षमता के जेनरेटर सेट रखने वालों को कार्ड जमा करना होगा.
- ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यवसायिक स्थान है, वे कार्ड के पात्र नहीं.
- शहरी क्षेत्र के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर कार्ड सरेंडर करना होगा.
- हथियार का लाइसेंस रखने वालों को सरेंडर करना होगा राशन कार्ड
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